April 19, 2024

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फाजिल्का पंजाब01फरवरी*मारपीट के मामले में अदालत ने छिंदर सिंह को तीन वर्ष की कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई

फाजिल्का पंजाब01फरवरी*मारपीट के मामले में अदालत ने छिंदर सिंह को तीन वर्ष की कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई

फाजिल्का पंजाब01फरवरी*मारपीट के मामले में अदालत ने छिंदर सिंह को तीन वर्ष की कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई
अबोहर, 01 फरवरी (शर्मा/सोनू) : अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में मारपीट के आरोपी छिंदर सिंह पुत्र जसबीर सिंह के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता बाबू सिंह पुत्र प्रताप सिंह वासी सप्पांवाली के वकील राकेश भठेजा ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट राकेश भठेजा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए मारपीट के मामले में दोषी करार देते हुए छिंदर सिंह पुत्र जसबीर सिंह को 3 वर्ष की कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। थाना खुईयांसरवर पुलिस ने बाबू सिंह पुत्र प्रताप सिंह के बयानों पर मामला दर्ज किया था।
फोटो:3, अदालत से बाहर आते वकील राकेश भठेजा व आरोपी छिंदर सिंह।

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