पटना15जून25*नाबालिग लड़कियों के आर्केस्ट्रा में शोषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं.
🛑बिहार में नाबालिग लड़कियों के आर्केस्ट्रा में शोषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं. नियम सख्त किए गए हैं, दोषियों को 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना होगा.. अक्सर गांवों के शादी विवाह, उत्सवों या किसी भी सामाजिक समारोहों में ऑर्केस्ट्रा के जरिए डांस प्रोग्राम होता है. डांस करने वाली लड़कियों में ग्रुप में नाबालिग लड़कियों को भी देखा जाता है. अक्सर यह भी सुनने या देखने को मिलता है कि नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण या उनसे देह व्यापार जैसे अनैतिक कार्य करवाया जाता है. इस पर अंकुश लगाने के लिए समाज कल्याण विभाग और कमजोर वर्ग ने मिलकर कड़े कदम उठाए हैं. इन चीजों को रोकने के लिए नियम को सख्त किया गया. कोई भी नाबालिग लड़कियों से आर्केस्ट्रा में डांस, यौन शोषण या फिर किसी भी प्रकार का अनैतिक काम करवाता है तो उसे दस साल की जेल और पांच लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. इसके साथ ही एसओपी भी बनाई गई है.समाज कल्याण विभाग और कमजोर वर्ग ने मिलकर आर्केस्ट्रा ग्रुप, मेला और डांस ग्रुप में काम कर रहीं नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराकर पुनर्वास के लिए एसओपी यानी मानक कार्यप्रणाली बनाई है. इसे लागू भी कर दिया गया है. आर्केस्ट्रा के नाम पर नाबालिग लड़कियों से जबरदस्ती देह व्यापार कराया जा रहा है. 10 से अधिक लड़कियों की हत्या भी कर दी गई. पटना, सारण, सीवान, नालंदा और गोपालगंज से ऐसी लगभग 400 लड़कियों को मुक्त कराया गया है.। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में वेश्यावृत्ति, आपको बता दें कि बिहार के कई इलाकों में रेड लाइट एरिया है जहां आर्केस्ट्रा ग्रुप की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलता है. कई बार जब रेड पड़ती है तो इन चीजों को खुलासा होता है. सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में इस तरह का काम अधिक संख्या में देखा जाता है. अब यह आर्केस्ट्रा नाबालिग लड़कियों के शोषण का जरिया बन गया है. इसी को रोकने के लिए एसओपी बनाया गया है.
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