पंजाब30नवम्बर24चैक बाऊंस में राजविंद्र को एक वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद चैक बाऊंस में राजविंद्र को अदालत ने सुनाई सजा
अबोहर, 30 नवंबर (शर्मा/ सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में 1 लाख 66 हजार रूपये चैक बाऊंस के आरोपी राजविंद्र सिंह पुत्र जगदेव सिंह वासी किकरखेड़ा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता पिृतपाल पुत्र हरदीप सिंह वासी वरियामनगर अबोहर के वकील हरप्रीत सिंह ने बताया कि चलते केस के दौरान पिृतपाल की मौत हो गई थी। उसके बेटे सिमरनजीत सिंह ने इस केस को जारी रखा। उसके वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 1 लाख 66 हजार चैक बाऊंस के दोषी राजविंद्र सिंह पुत्र जगदेव सिंह को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:1, एडवोकेट हरप्रीत सिंह अदालत से बाहर आते हुए।

More Stories
अबोहर पंजाब20जुलाई26*डीएसपी कमांड सैंटर फाजिल्का सतिंद्र कुमार बने एस.पी.
लखनऊ20जुलाई26*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर रात 10 बजे की बड़ी खबरें……………….*
पूर्णिया बिहार 20 जुलाई 26 *एसपी ने किया कोहाट और सदर थाना का औचक निरीक्षण, दिए कड़े निर्देश*