December 4, 2024

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

पंजाब30नवम्बर24चैक बाऊंस में राजविंद्र को एक वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा

पंजाब30नवम्बर24चैक बाऊंस में राजविंद्र को एक वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा

पंजाब30नवम्बर24चैक बाऊंस में राजविंद्र को एक वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद चैक बाऊंस में राजविंद्र को अदालत ने सुनाई सजा

अबोहर, 30 नवंबर (शर्मा/ सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में 1 लाख 66 हजार रूपये चैक बाऊंस के आरोपी राजविंद्र सिंह पुत्र जगदेव सिंह वासी किकरखेड़ा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता पिृतपाल पुत्र हरदीप सिंह वासी वरियामनगर अबोहर के वकील हरप्रीत सिंह ने बताया कि चलते केस के दौरान पिृतपाल की मौत हो गई थी। उसके बेटे सिमरनजीत सिंह ने इस केस को जारी रखा। उसके वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 1 लाख 66 हजार चैक बाऊंस के दोषी राजविंद्र सिंह पुत्र जगदेव सिंह को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:1, एडवोकेट हरप्रीत सिंह अदालत से बाहर आते हुए।

About The Author

Copyright © All rights reserved. | Newsever by AF themes.