पंजाब24जनवरी25*5 ग्राम हैरोइन केस में महिला बरी
एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने महिला को किया बरी
अबोहर, 24 जनवरी (शर्मा/ सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में 5 ग्राम हेरोइन के मामले में अमरजीत कौर पत्नी बलविंद्र सिंह वासी पक्का सीडफार्म अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा सीआईए स्टाफ पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए पांच ग्राम हैरोइन मामले में अमरजीत कौर को सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार सीआईए स्टाफ प्रभारी सज्जन सिंह व अन्य पुलिस पार्टी ने अमरजीत कौर को 5 ग्राम हैरोइन सहित काबू करने में सफलता हासिल की थी। महिला के खिलाफ नगर थाना अबोहर में मुकदमा नं.68, 4.5.22 एनडीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। महिला अमरजीत कौर ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से जमानत करवाकर केस में शामिल हुई। अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:4, एडवोकेट संदीप बजाज।

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