September 8, 2024

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पंजाब19नवम्बर*पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से 302 के मामले में 6वें आरोपी रमनदीप उर्फ रोमी की जमानत मंजूर

पंजाब19नवम्बर*पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से 302 के मामले में 6वें आरोपी रमनदीप उर्फ रोमी की जमानत मंजूर

पंजाब19नवम्बर*पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से 302 के मामले में 6वें आरोपी रमनदीप उर्फ रोमी की जमानत मंजूर
अबोहर, 18 नवंबर (शर्मा/सोनू): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जसप्रीत सिंह पुरी की अदालत में 302, 304,201, 148, 149 के छठे आरोपी रमनदीप उर्फ रोमी पुत्र बलदेव सिंह वासी बहावलवासी के वकील लखवीर सिंह सिद्धू, राहुल छाबड़ा ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर अबोहर रेलवे पुलिस व सरकारी वकीलों द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट वकील लखवीर सिंह सिद्धू, राहुल छाबड़ा दलीलों को मद्देनजर रखते हुए छठे आरोपी रमनदीप उर्फ रोमी की जमानत को मंजूर किया।
गौरतलब है कि अबोहर रेलवे के थाना प्रभारी कस्तूर लाल व अन्य पुलिस पार्टी ने व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में 2.04.21 को स्टेशन मास्टर गोपाल बांसल के बयानों पर धारा 302, 201, 148, 149 के तहत मामला दर्ज कर 7 आरोपियों को काबू किया था। जिनमें इन पांच आरोपियों की हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। अब छठे आरोपी रमनदीप उर्फ रोमी की जमानत मंजूर की है।
फोटो: 1, जानकारी देते वकील व रमनदीप उर्फ रोमी।

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