पंजाब18सितम्बर25* 5 बेटियां, मां, भाई, पिता सहित 11 लोगों को 2-2 वर्ष की कैद व 1000-1000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई
अबोहर 18 सितंबर (शर्मा , सोनू ): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश चेतन कुमार शर्मा की अदालत में महिला पुलिस के साथ दुरव्यवहार करने के दोषी गुरदीप कौर उर्फ गौरी, बलविन्द्र कौर उर्फ तुलसा बाई, बिमला रानी,लखविन्द्र कौर उर्फ रेखा, केलाश रानी पुत्रीयां गुरनाम सिंह , मां कशमीरो बाई पत्नी गुरनाम सिंह, गुरनाम सिंह पुत्र सुरजन सिंह, बोहड सिंह पुत्र सुरजीत सिंह, पूजा रानी पुत्री सुरजीत सिंह, बूटा ङ्क्षसह पुत्र करनैल सिंह वासी तूतवाला थाना खुइयां सरवर अबोहर, रंगपाल ङ्क्षसह उर्फ रंगी पुत्र गुरनाम सिंह वासी तूतवाला के वकील ने अपनी दलीलें पेश की दूसरी ओर सरकारी वकील विनोद कुमार व पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी एडवोकेट विनोद कुमार व पुलिस की दलीलों को मदेनजर रखते हुए महिला पुलिस के साथ दुरव्यवहार करने के मामले में 2-2 वर्ष की कैद व 1000-1000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
मिली जानकारी के अ नुसार थाना खुइयां सरवर महिला पुलिस कर्मचारी सरोज रानी के ब्यानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमा नं 17, 28-1-2022 भादस की धारा 353-186-225-149 धारा में बढौतरी 224 में 5 बेटियां, मां, भाई, पिता सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने आज उन्हें दोषी करार देते हुए 2-2 वर्ष की कैद व 1000-1000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
फोटो नं 2, फाईल फोटो पुलिस पार्टी व सभी आरोपी

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