पंजाब17दिसम्बर24*प्रदीप सिंह व बुद्ध सिंह को अदालत ने पराली को आग लगाने के मामले में बरी किया
एडवोकेट हरप्रीत सिंह व चांद कुमार की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपी बरी
अबोहर, 17 दिसम्बर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश चेतन शर्मा की अदालत में पराली जलाने व मोटरसाईकिल को आग लगाने के मामले में प्रदीप सिंह पुत्र मलकीत सिंह वासी गद्दाडोब व बुद्ध सिंह पुत्र बलवीर सिंह वासी गद्दाडोब के वकील हरप्रीत सिंह व चांद कुमार ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता बलतार सिंह के वकील तथा सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह व चांद कुमार की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए प्रदीप सिंह व बुद्ध सिंह को दोषमुक्त करते हुए बरी किया। मिली जानकारी अनुसार सदर थाना पुलिस ने बलतार सिंह पुत्र लाल सिंह वासी गद्दाडोब के बयानों पर उसका मोटरसाईकिल जलाने व पराली को आग लगाने के आरोप में मुकदमा नं.42, 30.5.19 भांदस की धारा 435, 188, 427, 34 आईपीसी के तहत प्रदीप सिंह पुत्र मलकीत सिंह वासी गद्दाडोब व बुद्ध सिंह पुत्र बलवीर सिंह वासी गद्दाडोब के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोनों आरोपियों ने अपने वकील हरप्रीत सिंह व चांद कुमार के माध्यम अदालत में पेश होकर अपनी जमानत करवाई और केस में शामिल हुए। अदालत ने दोनों को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:6 एडवोकेट हरप्रीत सिंह व प्रदीप सिंह तथा बुद्ध सिंह
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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