पंजाब16फरवरी*न्यायाधीश अनीश गोयल ने एएसआई गुरमीत सिंह सहित चार लोगों को सबूतों के अभाव में बरी किया
अबोहर, 16 जनवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सब डिवीजन के न्यायाधीश अनीश गोयल की अदालत में 379, 457, 218 व अन्य आरोप में गुरदयाल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, सूच्चा सिंह पुत्र दयाल सिंह, विक्की राजपूत वासी धर्म नगरी अबोहर, एएसआई गुरमीत सिंह के वकील कपिल देव ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता सुनील डोडा व सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलीें पेश की गई। अदालत ने दोनो ंपक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट कपिल देव की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए एएसआईगुरमीत सिंह, गुरदयाल सिंह, सूच्चना सिंह व विक्की को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया।
मिली जानकारी के अनुसार राजनीतिक दबाव में आकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सुनील डोडा के ब्यानों पर मुकदमा नंबर 127, 30-8-2011 भादस की धारा 380, 457, 218 अन्य धाराओं में गुरदयाल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, सूच्चा सिंह पुत्र दयाल सिंह, विक्की राजपूत वासी धर्म नगरी अबोहर के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी दौरान एएसआई गुरमीत सिंह को धारा 319 के तहत उसे अदालत द्वारा तलब किया गया और उसके खिलाफ केस चलाया गया। गुरमीत सिंह ने बताया कि वह उस वक्त अपनी डयूटी पर तैनात था और डयूटी अफसर सुनील ने अपनी पॉवर इस्तेमाल करते हुए झूठा मामला अदालत में दायर किया है। उन्हें पता है कि हमें न्याया प्रणाली पर विश्वास था। आम परमात्मा ने सुनी है। हमें आज इंसाफ मिला है और हमें न्याय मिला है।
फोटो 06 : बुरी हुए एएसआई गुरमीत सिंह व अन्य उनके साथ खड़े एडवोकेट कपिल देव।
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