पंजाब16नवम्बर*पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से 302 के मामले में 5 आरोपियों की जमानत मंजूर
एडवोकेट संदीप बजाज, एडवोकेट अशोक बत्तरा ने पांचों की जमानत करवाई मंजूर
अबोहर, 16 नवंबर (शर्मा/सोनू): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस की अदालत में 302 के आरोपी निरपाल सिंह उर्फ निप्पी पुत्र नैब सिंह वासी बहावलवासी, गुरप्रीत सिंह उर्फ प्रीती व नीतू उर्फ सुखपाल सिंह पुत्रान नैब सिंह, कर्मवीर सिंह उर्फ काकू पुत्र दिलराज वासी बहावलवासी व शम्मी सिंह पुत्र बंतू सिंह वासी गली नं. 4, उच्चा वेहड़ा श्रीमुक्तसर साहिब के वकील अशोक बत्तरा व संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर रेलवे थाना पुलिस तथा सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट अशोक बत्तरा व संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 5 आरोपियों की जमानत मंजूर की। अबोहर रेलवे के थाना प्रभारी कस्तूर लाल व अन्य पुलिस पार्टी ने व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में 2.04.21 को स्टेशन मास्टर गोपाल बांसल के बयानों पर धारा 302, 201, 148, 149 के तहत मामला दर्ज कर 7 आरोपियों को काबू किया था। जिनमें इन पांच आरोपियों की हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की है।
फोटो:1 जानकारी देते वकील व आरोपियों की फाईल फोटो।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR
More Stories
वाराणसी26दिसम्बर24*आठ साल की बच्ची के हत्यारोपित को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा,
कौशांबी26दिसम्बर24*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर कौशांबी की खास खबरें
कौशांबी26दिसम्बर24*कौशाम्बी का पहला सीएनजी पेट्रोल पंप बना मदर सी एन जी गैस पेट्रोल पंप*