March 26, 2026

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पंजाब12मई23*अदालत ने एक्सीडैंट मामले में ड्राईवर को किया बरी

पंजाब12मई23*अदालत ने एक्सीडैंट मामले में ड्राईवर को किया बरी

पंजाब12मई23*अदालत ने एक्सीडैंट मामले में ड्राईवर को किया बरी
अबोहर, 12 मई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश रूबीना जोसन की अदालत में एक्सीडैंट के मामले में ड्राईवर गुरचरण सिंह पुत्र लक्खा सिंह वासी 15एलएमएल कालियां श्रीगंगानगर के वकील संदीप ठठई, गोकल मिढ़ा ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप ठठई व गोकल मिढ़ा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ड्राइवर गुरचरण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया। थाना खुईयांसरवर पुलिस ने मृतक सतपाल के बेटे राजन सचदेवा वासी मुक्तसर के बयानों पर उसके पिता को कैंटर से टक्कर मारकर मौत के घाट उतारने के मामले में मुकदमा नं.87, 22.08.18 भांदस की धारा 304ए व अन्य धाराओं में गुरचरण सिंह पुत्र लक्खा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी का अदालत में चालान पेश किया। आरोपी गुरचरण सिंह ने अपने वकील संदीप ठठई व गोकल मिढ़ा के माध्यम से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
फोटो:1, एडवोकेट संदीप ठठई, गोकल मिढ़ा व गुरचरण सिंह।

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