February 23, 2026

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पंजाब10अगस्त*डेढ़ लाख चैक बाऊंस के मामले में संदीप को 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई

पंजाब10अगस्त*डेढ़ लाख चैक बाऊंस के मामले में संदीप को 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई

पंजाब10अगस्त*डेढ़ लाख चैक बाऊंस के मामले में संदीप को 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई
अबोहर, 10 अगस्त (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत ने पंजाब ग्रामीण बैंक ब्रांच सीतोगुन्नो के वकील नरिंद्र गर्ग ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर संदीप सिंह पुत्र सतपाल वासी मोढ़ीखेड़ा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संदीप सिंह को चैक बाऊंस का दोषी करार देते हुए एक वर्ष की केद व डेढ़ लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। संदीप सिंह ने ग्रामीण बैंक सीतोगुन्नो ब्रांच से लोन लिया था जिसके एवज में उसने डेढ़ लाख का चैक बैंक को दिया था। खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। बैंक के वकील नरिंद्र गर्ग ने अदालत में केस दायर किया। अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।
फोटो:4, आरोपी संदीप।

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