पंजाब05जुलाई23*चैक बाऊंस के आरोप में मास्टर सलिन्द्र सेठी को दो वर्ष की कैद व 4 लाख 70 हजार रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 05 जुलाई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 4 लाख 70 हजार रूपये चैक बाऊंस के आरोपी सलिंद्र सेठी पुत्र मंगत राये सेठी वासी मोंगिया वाली गली फाजिल्का के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता मनप्रीत सिंह पुत्र बीर सिंह वासी पत्तरियांवाली के वकील सुनील कम्बोज व सुनील मेहरा ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट सुनील मेहरा व सुनील कम्बोज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए मास्टर सलिन्द्र सेठी को चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 4 लाख 70 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार मनप्रीत सिंह को एक चैक सलिंद्र सेठी ने दिया था। जब चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। मनप्रीत सिंह ने अपने वकील सुनील कम्बोज व सुनील मेहरा के माध्यम से अदालत में सलिंद्र सेठी के खिलाफ केस दायर किया। अदालत ने सलिंद्र सेठी को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई।
फोटो:1, एडवोकेट सुनील कम्बोज व सुनील मेहरा, शिकायतकर्ता मनप्रीत सिंह व आरोपी मास्टर सलिंद्र सेठी। (फाईल फोटो)

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