पंजाब01अप्रैल*महावीर गोयल 420 व 7ईसी में बरी
अबोहर, 1 अप्रैल (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश हरप्रीत सिंह की अदालत में महावीर गोयल पुत्र लोकराज गोयल वासी एकता कालोनी के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर एग्रीकल्चर फर्टीलाईजर के इंस्पैक्टर गुरमेल सिंह व पुलिस पार्टी व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए महावीर गोयल को सबूतों के अभाव में बरी किया।
मिली जानकारी अनुसार एग्रीकल्चर फर्टीलाईजर इंस्पैक्टर गुरमेल सिंह ने सीतो रोड पर एक दुकान पर छापा मारकर नकली व खाद व दवाई बेचने के आरोप में नगर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 5, 6.01.2017 भांदस की धारा 7ईसी, 420 व फर्टीलाईजर एक्ट की धाराओं में महावीर गोयल पुत्र लोकराज को गिरप्तार किया था। महावीर गोयल के वकील संदीप बजाज ने अदालत में पेश होकर उसकी जमानत करवाई व पुलिस ने चालान पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए महावीर गोयल को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:2, जानकारी देता महावीर गोयल
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