March 29, 2024

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

पंजाब01अगस्त*चैक बाऊंस के मामले में सुनील कुमार को 1 वर्ष की कैद व हर्जाना

पंजाब01अगस्त*चैक बाऊंस के मामले में सुनील कुमार को 1 वर्ष की कैद व हर्जाना

पंजाब01अगस्त*चैक बाऊंस के मामले में सुनील कुमार को 1 वर्ष की कैद व हर्जाना
अबोहर, 1 अगस्त (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 77 हजार चैक बाऊंस के आरोपी सुनील कुमार पुत्र दीवानचंद वासी आर्य नगरी के वकील ने अपनी दलील पेश की। दूसरी ओर सहयोग कोआप्रेटिव सोसायटी के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोसायटी के वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 77 हजार चैक बाऊंस के मामले में सुनील कुमार पुत्र दीवान चंद वासी आर्य नगरी को 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई। गौरतलब है कि सुनील कुमार सहायोग कोआप्रेटिव सोसायटी को 77 हजार रूपये का चैक दिया था। जब चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। सोसायटी के वकील ने सुनील कुमार के खिलाफ केस दायर किया जिसके बाद सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए उसे कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:7, आरोपी सुनील कुमार।

About The Author

Taza Khabar