पंजाब 30 जुलाई 2024*महिला के साथ मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को 1-1 वर्ष कैद व 12-12 सौ रूपये जुर्माने की सजा
अबोहर, 30 जुलाई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश चेतन शर्मा की अदालत में मारपीट करने वाले 5 आरोपी कुलवंत सिंह पुत्र हीरा सिंह, बाबू पुत्र हीरा सिंह, हीरा सिंह पुत्र महेंद्र सिंह, बलजीत सिंह पुत्र सृजन सिंह, हरदीप सिंह पुत्र सृजन सिंह वासी किलियांवाली अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर काजल पत्नी सुरिंद्र कुमार वासी किलियांवाली के वकील व सरकारी वकील व खुईयांसरवर पुलिस ने दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील व पुलिस की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए महिला से मारपीट करने के मामले में दोषी करार देते हुए कुलवंत, बाबू, हीरा सिंह, बलजीत सिंह, हरदीप सिंह को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष कैद व 1200-1200 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने महिला काजल पत्नी सुरिंद्र सिंह के बयानों पर मुकदमा नं. 53, 24.3.21 भांदस की धारा 452, 323, 148, 149 के तहत कुलवंत सिंह पुत्र हीरा सिंह, बाबू पुत्र हीरा सिंह, हीरा सिंह पुत्र महेंद्र सिंह, बलजीत सिंह पुत्र सृजन सिंह, हरदीप सिंह पुत्र सृजन सिंह वासी किलियांवाली अबोहर पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने पांचों आरोपियों का अदालत में चालान पेश किया।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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