May 19, 2024

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

पंजाब 29 जनवरी 2024* अदालत ने देवी लाल को 420 के मामले में तीनों केसों में बरी किया एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद देवी लाल को सबूतों के अभाव में किया बरी

पंजाब 29 जनवरी 2024* अदालत ने देवी लाल को 420 के मामले में तीनों केसों में बरी किया एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद देवी लाल को सबूतों के अभाव में किया बरी

पंजाब 29 जनवरी 2024* अदालत ने देवी लाल को 420 के मामले में तीनों केसों में बरी किया
एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद देवी लाल को सबूतों के अभाव में किया बरी
अबोहर, 29 जनवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में 420, 465, 468, 471 व अन्य धाराओं में धोखाधड़ी करने के आरोपी देवी लाल पुत्र चुन्नी लाल बिश्रोई, बसंत नगरी अबोहर के वकील एडवोकेट हरप्रीत सिंह ने तीनों केसों में अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस व अन्य वकीलों द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए देवी लाल को एफआईआर नं. 53, एफआईआर नं. 56, एफआईआर नं. 57/18 में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना 2 की पुलिस ने पे्रमचंद पुत्र बनवारी लाल वासी गली नं.4, दशमेश नगर अबोहर व राज कुमार कुककड़ पुत्र वेद प्रकाश वासी डीएवी बैक साईड, चंद्रवीर ग्रोवर पुत्र विनोद कुमार न्यू सूरज नगरी अबोहर के बयानों के आधार पर 420, 465, 468, 471 व अन्य धाराओं में देवी लाल पुत्र चुन्नी वासी बसंत नगरी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। देवीलाल ने अपने वकील हरप्रीत सिंह के माध्यम से अदालत में जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद देवी लाल को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:1, अदालत से बाहर आते एडवोकेट हरप्रीत सिंह।

About The Author

Taza Khabar

Copyright © All rights reserved. | Newsever by AF themes.