पंजाब 28 सितम्बर 2023* अदालत ने सुखमंदर सिंह को एक्सीडैंट मामले में किया बरी
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 28 सितम्बर 2023* अदालत ने सुखमंदर सिंह को एक्सीडैंट मामले में किया बरी
एडवोकेट हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की, हुआ बरी
अबोहर, 28 सितम्बर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में एक्सीडैंट के मामले में आरोपी सुखमंदर सिंह पुत्र वीर सिंह वासी गोबिंदगढ़ अबोहर के वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार पुत्र किशोरचंद सोनी के वकील तथा सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए सुखमंदर सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने नरिंद्र कुमार के बयानों पर मुकदमा नं. 19, 5.02.2019 भांदस की धारा 279, 427, 337, 338 आईपीसी के तहत सुखमंदर सिंह पुत्र वीर सिंह वासी गोबिंदगढ़ के खिलाफ मामला दर्ज किया था। नरिंद्र कुमार का आरोप था कि सुखमंदर सिंह ने अपने हडम्बे से उसके मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने उसके बयानों पर मामला दर्ज किया। एडवोकेट हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की और पूरे मामले को झूठा साबित कर सुखमंदर सिंह को बरी करवाया।
फोटो: जानकारी देते एडवोकेट हरप्रीत सिंह।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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