January 24, 2026

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पंजाब 28 अक्टूबर *आम्र्स एक्ट में सतपाल बरी

पंजाब 28 अक्टूबर *आम्र्स एक्ट में सतपाल बरी

पंजाब 28 अक्टूबर *आम्र्स एक्ट में सतपाल बरी
अबोहर, 28 अक्तूबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में आम्र्स एक्ट के मामले में सतपाल उर्फ लवी चहल पुत्र अजीत सिंह वासी ढाणी छलारा कुहाडिय़ांवाली जिला फाजिल्का के वकील राकेश भठेजा व मुनीष गिल्होत्रा ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना पुलिस व सरकारी वकील द्वारा दलीलेें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट राकेश भठेजा व मुनीष गिल्होत्रा की दलीलों को मद्ेदनजर रखते हुए सतपाल उर्फ लवी चहल को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 171, 07.08.2016 एनीडीपीएस एक्ट के तहत सतपाल के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
सतपाल उर्फ लवि ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश होकर अपनी जमानत करवाई और केस में शामिल हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट राकेश भठेजा व मुनीष गिल्होत्रा की दलीलों को मद्ेदनजर रखते हुए सतपाल उर्फ लवी चहल को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:2, जानकारी देते वकील व सतपाल उर्फ लवि।

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