November 17, 2025

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पंजाब 23 फरवरी 2024* अदालत ने अंकित शर्मा को गैर इरादतन हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में बरी

पंजाब 23 फरवरी 2024* अदालत ने अंकित शर्मा को गैर इरादतन हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में बरी

पंजाब 23 फरवरी 2024* अदालत ने अंकित शर्मा को गैर इरादतन हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में बरी किया
एडवोकेट अमित असीजा बावा की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने किया बरी
अबोहर, 23 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी अंकित शर्मा पुत्र महावीर शर्मा वासी गली नं. 10 अबोहर के वकील अमित असीजा उर्फ बावा ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना बहाववाला पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट अमित असीजा बावा की दलीलें सुनने के बाद अंकित शर्मा को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करते हुए बरी किया। मिली जानकारी अनुसार थाना बहाववाला पुलिस ने पवनजीत के बयानों पर उसके भतीजे करणवीर की नहर में डूबने से हुई मौत के मामला मुकदमा नं. 99, 5.7.19 भांदस की धारा 304ए के तहत अंकित पुत्र महावीर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो:1, एडवोकेट अमित असीजा बावा।

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