February 23, 2026

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पंजाब 19 अगस्त*चैक बाऊंस मामले में कंवलजीत को एक वर्ष की कैद व 1 लाख का हर्जाना

पंजाब 19 अगस्त*चैक बाऊंस मामले में कंवलजीत को एक वर्ष की कैद व 1 लाख का हर्जाना

पंजाब 19 अगस्त*चैक बाऊंस मामले में कंवलजीत को एक वर्ष की कैद व 1 लाख का हर्जाना
अबोहर, 19 अगस्त (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में 1 लाख चैक बाऊंस के आरोपी कंवलजीत पुत्र गुरदीप सिंह वासी रूकनपुरा खुईखेड़ा जोसन ऑटो चक्की खुईयांसरवर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता आकाश बांसल पुत्र कृष्ण लाल बांसल वासी तारा स्टेट अबोहर-2 के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए कंवलजीत को 1 लाख चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व 1 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।


SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
Contact No. 70870-64500, 98150-75201
सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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