पंजाब 08 अक्टूबर 2024* -इरादा कत्ल व लूटपाट के आरोपी विक्रमजीत की जमानत मंजूर
– एडवोकेट राजा मिढ्ढा की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने की जमानत मंजूर
अबोहर 08 अक्तूबर (शर्मा, सोनू):जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज जपिन्द्र ङ्क्षसह की अदालत में लूटपाट तथा इरादा कत्ल के आरोपी विक्रजीत पुत्र शेर सिंह वासी घल्लू थाना खुईखेडा के वकील राजा मिढ्ढा ने जमानत के लिये अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर पंजाब पुलिस तथा सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट राजा मिढ्ढा की दलीलों को मदेनजर रखते हुए विक्रमजीत की जमानत मंजूर की।
मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना पुलिस ने विजय नागपाल के ब्यानों के आधार पर मुकदमा नं 57, 31-3-24 भादस की धारा 307-397-452-354-324-34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में नागपाल की पत्नी तेजप्रकाश को घर में घुसकर लूटपाट करने के आरोप में विक्रम उर्फ विजय पुत्र राम प्रताप , साजन कुमार पुत्र रामसवरूप, राम कुमार पुत्र कान्हा राम वासी केराखेडा सदर थाना अबोहर , विक्रमजीत पुत्र शेर ङ्क्षसह वासी घल्लू थाना खुइखेडा बोदीवाला पिथ के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो नं 1, एडवोकेट राजा मिढ्ढा व विक्रमजीत फाईल फोटो
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