पंजाब 01 अक्टूबर 2023* 326 के मामले में दोषियों को चार-चार वर्ष की कैद व 60-60 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई
50 हजार रूपये क्लेम देने के भी आदेश जारी किये
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 01 अक्टूबर 2023* 326 के मामले में दोषियों को चार-चार वर्ष की कैद व 60-60 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई
50 हजार रूपये क्लेम देने के भी आदेश जारी किये
अबोहर, 30 सितम्बर (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के न्यायाधीश मैडम अमनदीप कौर सीजीएम की अदालत में रमेश कुमार पुत्र कालू राम वासी खुब्बन अबोहर, प्रीतम पुत्र ठाकरदास के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना बहाववाला पुलिस तथा सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। शिकायतकर्ता गगनदीप के वकील ने भी अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मारपीट के मामले में दोषी करार देते हुए रमेश कुमार पुत्र कालू राम, प्रीतम पुत्र ठाकरदास को 4-4 वर्ष की कैद व 60-60 हजार रूपये जुर्माना व 50 हजार रूपये क्लेम देने के आदेश जारी किये। इसी केस में चलते केस के दौरान तीसरे आरोपी जगदीश कुमार की मौत हो चुकी थी। थाना बहाववाला पुलिस ने गगनदीप वासी खुब्बन अबोहर के बयानों पर मुकदमा नं. 106, 6.12.18 भांदस की धारा 326, 324 व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। तीनों आरोपियों ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश होकर जमानत करवाई। इसी केस में चलते केस के दौरान तीसरे आरोपी जगदीश कुमार की मौत हो चुकी थी। फाजिल्का के सीजीएम न्यायाधीश मैडम अमनदीप कौर ने रमेश कुमार पुत्र कालू राम, प्रीतम पुत्र ठाकरदास को 4-4 वर्ष की कैद व 60-60 हजार रूपये जुर्माना व 50 हजार रूपये क्लेम देने के आदेश जारी किये।
फोटो: 3 दोषी रमेश कुमार व प्रीतम
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