पंजाब गुरुवार, 28 मार्च 2024* शराब मामले में अजय उर्फ बबलू बरी
अबोहर, 28 मार्च (शर्मा/सोनू/लोकेश शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में शराब मामले में आरोपी आरोपी अजय उर्फ बबलू पुत्र कश्मीरी लाल वासी प्रेम नगरी अबोहर के वकील कंचन सिडाना ने अपनी दलीलेें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट कंचन सिडाना की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए शराब मामले में अजय उर्फ बबलू को दोष मुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। नगर थाना पुलिस ने अजय कुमार उर्फ बबलू के खिलाफ शराब मामले में मुकदमा नं. 13, 21.1.19 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी का अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत ने उसे आज बरी किया।
फोटो:1, पुलिस पार्टी आरोपी को ले जाते हुए।
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