नई दिल्ली4जुलाई25*महाबोधि महाविहार की कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हम लड़ाई जीत कर रहेंगे- एडवोकेट सुलेखताई कुंभारे का मानना है।*
नई दिल्ली: 2 जुलाई, 2025
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार की पूर्व सदस्या एवं ओगावा सोसायटी ड्रैगन पैलेस नागपुर की अध्यक्षा ने ब्यान जारी कर कहा है कि दिनांक 30 जून, 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महाबोधि महाविहार याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय में अपील करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
यह याचिका महाराष्ट्र राज्य की पूर्व राज्य मंत्री एडवोकेट सुलेखताई कुंभारे ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, हम सुप्रीम कोर्ट के नियमित न्यायाधीशों के समक्ष फिर से समीक्षा याचिका दायर करेंगे। भारत में भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था, पिछला महाबोधि महाविहार मंदिर अधिनियम 1949 का था और यह भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। चूंकि यह कानून भारतीय संविधान से पुराना है, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। हम बौद्धों के अधिकारों के लिए लड़ने के संवैधानिक मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम बौद्धों के अस्तित्व की लड़ाई जीतेंगे, सुलेखताई कुंभारे ने विश्वास व्यक्त किया। याचिका में बोधगया महाविहार मंदिर अधिनियम, 1949 की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत वर्तमान में महाबोधि महाविहार मंदिर का प्रबंधन किया जाता है। अधिनियम में चार बौद्धों, चार हिंदुओं और गया के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक प्रबंधन समिति का प्रावधान है। याचिका वकील और पूर्व राज्य मंत्री सुलेखा कुंभारे ने दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि मंदिर प्रबंधन की वर्तमान संरचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक प्रथाओं की स्वतंत्रता) और 29 (सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण) के तहत गारंटीकृत बौद्धों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। सुलेखताई कुंभारे द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि महाबोधि विहार गया का पूरा प्रबंधन बौद्धों को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि बौद्धों की धार्मिक स्वायत्तता, संस्कृति और पहचान जीवित रहे। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म का सबसे प्रतिष्ठित धर्म स्थल है और ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध को गया में ही ज्ञान (ज्ञान) की प्राप्ति हुई थी। यूनेस्को ने महाबोधि विहार को विश्व बौद्ध धरोहर घोषित किया है और बौद्धों के अधिकारों की रक्षा करना यहाँ के शासकों का कर्तव्य है। हम जल्द ही एक नियमित न्यायाधीश के समक्ष एक समीक्षा याचिका पेश करेंगे और हम संवैधानिक तरीकों से बौद्धों की इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे, एडवोकेट सुलेखाताई कुंभारे ने कहा।
संपर्क:98230 22778
जारीकर्ता -अभय रत्न बौद्ध
राष्ट्रीय समन्वयक
बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत
मुख्यालय: महाबोधि मेडिटेशन सेंटर, बुद्धगया, जिला- गया जी (बिहार)
केंद्रीय कार्यालय: बुद्ध कुटीर,284/सी-1, स्ट्रीट नंबर-8, नेहरू नगर,
नई दिल्ली-110008
संपर्क: 9899853744,9540563465
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