November 17, 2025

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नई दिल्ली3सितम्बर25*अब महंगाई से मिलेगी राहत, लेकिन लग्ज़री आइटम्स पर लगेगा तगड़ा टैक्स!*

नई दिल्ली3सितम्बर25*अब महंगाई से मिलेगी राहत, लेकिन लग्ज़री आइटम्स पर लगेगा तगड़ा टैक्स!*

*BREAKING NEWS:

नई दिल्ली3सितम्बर25*अब महंगाई से मिलेगी राहत, लेकिन लग्ज़री आइटम्स पर लगेगा तगड़ा टैक्स!*

मोदी सरकार ने GST स्लैब को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है और नई दरें 5% और 18% तय की गई हैं। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी।

इस बदलाव से दैनिक उपयोग की कई जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी, जैसे: मक्खन, जूस, सूखे मेवे, दूध, पीने का पानी, नमकीन, जूते, कपड़े, दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सीमेंट, पेंट, टाइल्स, बिस्कुट, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, बाइक और कार आदि।

📈 वहीं दूसरी तरफ, सरकार ने लग्जरी और हानिकारक चीजों पर 40% टैक्स लगाने का बड़ा फैसला भी किया है। इसमें शामिल हैं: ➡️ तंबाकू
➡️ सिगरेट
➡️ शराब
➡️ ऑनलाइन गेम
➡️ सॉफ्ट ड्रिंक
➡️ लग्ज़री कारें

GST पर सबसे बड़ा फ़ैसला – बड़ी ख़बर
हेल्थ और इंश्योरेंस पर GST खत्म
अब सिर्फ़ 5% और 18% का स्लैब ही रहेगा
12 और 28% स्लैब खत्म करने पर सहमति
लग्जरी गुड्स पर 40% GST
22 सितंबर से लागू होंगे बदलाव

Taza Khabar