November 14, 2024

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नई दिल्ली13नवम्बर24*अवैध कार्यवाही कराने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए-सुप्रीम कोर्ट ज. गवई*

नई दिल्ली13नवम्बर24*अवैध कार्यवाही कराने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए-सुप्रीम कोर्ट ज. गवई*

नई दिल्ली13नवम्बर24*अवैध कार्यवाही कराने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए-सुप्रीम कोर्ट ज. गवई*

मनमाने ढंग से बुलडोज़र चलवाने वाले अधिकारियों जवाबदेह हैं – SC
किसी एक की गलती से सबको मकान से वंचित नहीं किया जा सकता 142 के तहत हमारा निर्देश है—
1. लोगों को कार्यवाही से पहले समय देना चाहिये

2. नोटिस देना चाहिये

3. बिना पक्ष सुने कार्यवाही नहीं होनी चाहिये

4. अवैध निर्माण हटाने का मौका दिया जाए

5. नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए और घर के बाहर नोटिस चसपा किया जाए

6. नोटिस की जानकारी डीएम को देना ज़रूरी है

7. नोटिस मे बताया जाए क्या अवैध है और किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है
8. 3 महीने में एक पोर्टल बनाकर सारी जानकारी उसमें दी जाए
9. लोगों का पक्षसुना जाए, और कार्यवाही के कारण दिया जाना चाहिए
10. नोटिस के 15 दिन के अंदर कोई कार्यवाही न हो
11. डेमोलिशन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी हो
12. वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के नाम दर्ज किये जाएं
13. अगर ये पाया जाता है गलत तरीके से कार्यवाही हुई तो ज़िम्मेदार अधिरारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी
14. सभी राज्यों के चीफ सेकेर्टी को ये आदेश भेजा जाए ताकि सभी की जानकारी में हो
15. कार्यवाही से पहले अवैध निर्माण हटाने का मौका पहले खुद आरोपी को दिया जाऐ
16. नोटिस में बताया जाए क्या अवैध है, कौन से दस्तावेज़ देखने हैं.

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