नई दिल्ली – एसआईआर में मतदाता सूची से नाम कटने वालों को बड़ी राहत,
नई दिल्ली *सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने पर किसी मतदाता के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, अब 3 नवंबर को चुनाव आयोग ने भी सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर पुराने मतदाताओं को फॉर्म-6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अनुमति दी है, आयोग ने स्पष्ट किया कि दूसरी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में पहले से नाम दर्ज नहीं होने और सही घोषणा करने की स्थिति में फॉर्म-6 भरना गलत घोषणा नहीं माना जाएगा, सभी राज्यों को स्थानीय भाषाओं में इसका प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी
More Stories
लखनऊ 3 नवम्बर 26*एनडीए की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में राष्ट्रीय लोकदल की जोरदार भागीदारी*
कौशाम्बी 3 नवम्बर 26*प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ उमेश मिश्रा बने सिराथू तहसील अध्यक्ष*
ऋषिकेश 3 नंबर 26*लापता ग्रेटर नोएडा निवासी रिसॉर्ट संचालक नीरज गुप्ता का शव आज गंगा नदी में मिला है