दिल्ली3सितम्बर24*बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट खुश, तारीफ में क्या कहा?*
राज्य सरकारों द्वारा आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कई सवाल भी उठाए। कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरोपी अगर दोषी भी साबित होता है, तो भी उसके घर पर बुलडोजर चलाना किसी भी तरह से जायज नहीं है।
शीर्ष न्यायालय ने ये भी कहा कि अगर कोई किसी अपराध में दोषी पाया जाता है, तो भी बिना कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए उसके घर को ढहाया नहीं जा सकता। इस बीच कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने अपने बुलडोजर एक्शन पर जवाब दाखिल किया। योगी सरकार के हलफनामे को देख सुप्रीम कोर्ट ने उसकी काफी तारीफ की है।
*योगी सरकार ने हलफनामे में क्या कहा?*
यूपी की योगी सरकार ने कहा कि प्रदेश में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रकिया के नहीं तोड़ा जा रहा।
गृह विभाग के विशेष सचिव ने हलफनामे में कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत की ध्वस्त किया जा सकता है और हम उसी का पालन कर रहे हैं।

More Stories
लखनऊ20जून26*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर रात 10. 30 बजे की बड़ी खबरें……………….*
बांदा 20जून 26*डीएम की अध्यक्षता में तहसील नरैनी में सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया।*
कानपुर नगर20जून26*भारतीय वायु सेवा के फ्लाइंग ऑफिसर मेँ कानपुर के आदित्य का हुआ चयन*