दिल्ली25जुलाई2025*आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परिसीमन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज..!*
१. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा क्षेत्रों के शीघ्र परिसीमन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
२. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 170(3) के तहत 2026 के बाद की जनगणना तक परिसीमन की अनुमति नहीं है।
*याचिका में केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश में पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26 को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।*

More Stories
कानपुर नगर 25/11/25*शौचालय संचालक पर गंभीर आरोप: खुद को साधु बताने वाला सर्वेश है आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति*
कानपुर नगर 25/11/25*लुटेरा विभाग केडीए जनता के सपनो को कर रहा अधूरा, बिना बुल्डोजर के ही अपार्टमेंट कभी भी हो सकता है धड़ाम*
कानपुर नगर 25/11/25*बंटी भईया की आवाज़ पर शहर की जनता कहे प्रमिला पांडेय जिंदाबाद*