दिल्ली15अप्रैल24*अरविंद केजरीवाल के एक और विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब ईडी के सामने होना होगा पेश*
दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित रूप से हुए घोटाले के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की ओखला सीट से आप के विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इसके साथ ही अमानतुल्लाह खान को 18 अप्रैल को ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है.
बता दें कि ईडी की नोटिस पर अमानतुल्लाह खान के पेश ना होने पर निचली अदालत समन जारी कर चुकी है. इसके साथ ही ईडी ने सेशन कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को गैर जमानती वारंट जारी करने की भी मांग की थी. वहीं हाईकोर्ट भी अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है. हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा बार-बार जारी किये गए समन की खान द्वारा अवहेलना किए जाने को गलत बताते हुए 11 मार्च को खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.
ईडी के 6 समन के बावजूद पेश नहीं हुए अमानतुल्ला
हाईकोर्ट ने यह उल्लेख करते हुए कि ओखला विधायक छह समन के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं हुए कहा था कि विधायकों को पता होना चाहिए कि कानून की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं. अदालत ने कहा था, ‘विधायक या कोई सार्वजनिक हस्ती देश के कानून से ऊपर नहीं है
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