दिल्ली10जुलाई24*मुस्लिम महिला भी पति से मांग सकती है गुजारा भत्ता,
कोर्ट ने सुनाया ‘सुप्रीम’ फैसला; CrPC की धारा 125 का दिया हवाला*
_मुस्लिम तलाकशुदा महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू होता है।_
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