जयपुर19 मार्च 26*स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 की मेरिट लिस्ट रद्द, पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट को माना गलत*
जयपुर:* राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी गलतियों में पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट देने को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गत 25 सितंबर को जारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और 21 अक्टूबर को जारी अंतिम मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। अदालत ने चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि गलतियों में नियमानुसार सामान्य अभ्यर्थी को बीस और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 25 फीसदी की छूट 45 दिन में नई मेरिट लिस्ट जारी करे।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट उसकी स्थिति में दी जा सकती है, जब संबंधित श्रेणी में बिना छूट के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेश शर्मा व अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में माना कि भर्ती नियम और विज्ञापन की शर्तें बाध्यकारी होती हैं और चयन प्रक्रिया के बीच इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अदालत ने गत 5 नवंबर को नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी थी।
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