*ब्रेकिंग न्यूज़*
*राजस्थान प्रदेश*
जयपुर01मार्च24*गृह विभाग ने जारी किए निर्देश*
*जयपुर::_* प्रदेश के सभी कलेक्टरों और SP को जारी किए निर्देश,बाल विवाह आयोजनों पर प्रभावी कार्रवाई के दिये निर्देश,आखातीज और पीपल पूर्णिमा जैसे बड़े सावों पर विशेष निगरानी के निर्देश,,बाल विवाह, कानून के मुताबिक, किसी भी बच्चे का शादी यानी नाबालिग उम्र में विवाह कर देना होता है. यूनिसेफ़ के मुताबिक, किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है. भारत में, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के मुताबिक, शादी के लिए एक लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए.

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