May 19, 2024

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*जनपद भदोही* 13 जुलाई * *‼️ पुलिस व विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैर इरादतन हत्या व मारपीट के दोषी

*जनपद भदोही* 13 जुलाई * *‼️ पुलिस व विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैर इरादतन हत्या व मारपीट के दोषी

*जनपद भदोही* 13 जुलाई *
*‼️ पुलिस व विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैर इरादतन हत्या व मारपीट के दोषी (कुल-04 अभियुक्तों) मुख्य अभियुक्त को सात वर्ष कारावास,₹8,000/- अर्थदंड व अन्य तीन अभियुक्तों को एक-एक वर्ष कारावास व प्रत्येक को ₹3,000/- -₹3,000/- अर्थदंड की सजा‼️*
दिनांक 29.04.2010 को थाना कोईरौना पर प्राप्त तहरीर आरोपियों द्वारा गड़ासा व लाठी डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने व ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-86/2010 धारा- 308,323,504,506 भा0द0वि0 में कुल-04 आरोपियों 1.अष्टभुजा पांडे पुत्र भोला नाथ पांडे 2.रुपेश पांडे पुत्र अष्टभुजा पांडे 3.दुर्गेश पांडे पुत्र अष्टभुजा पांडे 4.प्रियंका पांडे पुत्री अष्टभुजा पांडे समस्त निवासीगण ग्राम बेरवा पहाड़पुर थाना कोईरौना जनपद भदोही के विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम दंडात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व डॉ0 अश्वनी कुमार मिश्र विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप व सम्बंधित गवाहन को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराते हुए आज दिनांक-13.07.2022 को उपरोक्त वाद में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-01 भदोही द्वारा कुल-04 अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए मुख्य अभियुक्त अष्टभुजा पांडे पुत्र भोला नाथ पांडे निवासी उपरोक्त को धारा 308 भा0द0वि0 में 07 वर्ष कारावास, ₹5,000/- अर्थदंड, जुर्माना न अदा करने पर 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा-323 भा0द0वि0 में 01 वर्ष कारावास, ₹1000/- अर्थदंड, धारा 504 भा0द0वि0 में ₹2,000/- जुर्माना राशि व अन्य तीन अभियुक्तों रूपेश पांडे, दुर्गेश पांडे व प्रियंका पांडेय को धारा-323/34 भा0द0वि0 में प्रत्येक अभियुक्तों को 01-01 वर्ष कारावास व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण ढाई-ढाई माह के
कारावास की सजा भुगतेंगे तथा धारा 504 भा0द0वि0 में प्रत्येक अभियुक्तों को ₹2,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।
यू पी आजतक से
योगेश त्रिपाठी ब्यूरो चीफ भदोही

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