May 17, 2024

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चित्रकूट23फरवरी न्यायालय ने सुनाया *गैरइरादतन हत्या के आरोपी को 2साल की सजा व 1लाख रुपये जुर्माना।

चित्रकूट23फरवरी न्यायालय ने सुनाया *गैरइरादतन हत्या के आरोपी को 2साल की सजा व 1लाख रुपये जुर्माना।

चित्रकूट23फरवरी न्यायालय ने सुनाया *गैरइरादतन हत्या के आरोपी को 2साल की सजा व 1लाख रुपये जुर्माना।

*गैरइरादतन हत्या के आरोपी अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 01 लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया*
*साथ ही 02 वर्ष की सदाचार परिवीक्षा पर रहेगा आरोपी*

माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री रामसिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं साशकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री श्याम सुंदर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप जिला न्यायाधीश जनपद चित्रकूट श्री विष्णु कुमार शर्मा द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 33/2015 धारा 304,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त बबुली उर्फ रामसुमेर पटेल पुत्र गयादीन पटेल निवासी तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं साथ ही 02 वर्ष के सदाचार की परिवीक्षा में भी रहेगा ।

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