चित्रकूट23फरवरी**नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं उसकी हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 160,000/- रुपये का अर्थदण्ड*
*मिशन शक्ति अभियान* के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ आनंद एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो श्री तेजप्रताप द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप श्री संजय के0 लाल विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 75/2017 धारा 302,201,376 भादवि0 व 06 पॉस्को एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त राजा उर्फ कमलाकांत पुत्र लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 01 लाख 60 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*घटना का विवरणः-*
दिनाँक-14.01.2017 को कर्वी निवासी एक युवक द्वारा कोतवाली कर्वी में सूचना दी गयी थी कि दिनाँक-13.01.2017 को रात्रि 08 बजे से उसकी नाबालिग पुत्री गायब हो गयी थी जिसका शव 14.01.2017 को सुबह 06 बजे एक बोरे में बरामद हुआ था । घटना के 16 दिन बाद इस मामले में विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि हत्या के पूर्व मृतका के साथ बलात्कार भी हुआ था। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए शंकर बाजार कर्वी निवासी राजा उर्फ कमलाकांत पुत्र लक्ष्मी प्रसाद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के बाद मौके पर मिले साक्ष्यों का खुलासा करते हुए बताया था कि आरोपी राजा उर्फ कमलाकांत ने पीड़िता के साथ दुराचार किया था और अपराध छिपाने के लिए मृतका के शव को बोरे में भरकर दूसरे के दरवाजे के बाहर फेंक आया था।

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