चित्रकूट2मार्च*सड़क दुर्घटना के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये का अर्थदण्ड*
संजय मिश्रा यूपी आज तक वेबसाइट चैनल ब्यूरो चीफ चित्रकूट
चित्रकूट न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर वीर प्रताप सिंह चौहान एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी गोविंदाचार्य द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शारदा प्रसाद द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मानिकपुर चित्रकूट द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सँ0 82/2016 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामानंद पुत्र रामआसरे निवासी इंद्रानगर थाना मानिकपुर के जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का कारावास व 02 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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