May 18, 2024

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चित्रकूट05जुलाई23*दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 27-27 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

चित्रकूट05जुलाई23*दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 27-27 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

चित्रकूट05जुलाई23*दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 27-27 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

संजय मिश्रा यूपी आज तक न्यूज़ चैनल ब्यूरो चीफ

चित्रकूट मिशन शक्ति अभियान के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर एवं पैरोकार आरक्षी अशोक यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चित्रकूट गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट संजय कुमार V द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 149/2019 धारा 498A,304(b) भादवि0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त पप्पू पुत्र अवधेश व सुशील पत्नी अवधेश निवासीगण चिल्लामाफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 27-27 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
*घटना का विवरणः-*
दिनाँक 04.07.2019 को माननीय न्यायालय के आदेश पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 149/2019 धारा 498A,304(b) भादवि0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम पप्पू व सुशीला उपरोक्त पंजीकृत किया गया । वादी शंकरदयाल की पुत्री गेंदिया को उसके पति पप्पू एवं सास सुशील द्वारा दहेज की लालच में मिट्टी का तेल डालकर जला देने दिया था, वादी द्वारा अपनी पुत्री का काफी इलाज कराया गया, इलाज के दौरान उनकी पुत्री गेंदिया की मृत्यु हो गयी थी । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर इश्तेयाक अहमद द्वारा की गयी थी एवं आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 13.03.2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था ।

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