May 18, 2024

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कानपुर05जुलाई23*वाहन पार्किंग की नीलामी 17जुलाई को शाम 4बजे होगी।

कानपुर05जुलाई23*वाहन पार्किंग की नीलामी 17जुलाई को शाम 4बजे होगी।

*कानपुर नगर, दिनांक 05 जुलाई, 2023 (सू0वि0)*

कानपुर05जुलाई23*वाहन पार्किंग की नीलामी 17जुलाई को शाम 4बजे होगी।

प्रभारी अधिकारी (नजारत) कानपुर नगर सुश्री आकांक्षा गौतम ने सर्वसामान्य को सूचित किया है कि कलेक्ट्रेट परिसर के बगल में तहसील परिसर में स्थित वाहन पार्किंग की नीलामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये किया जाना है जिसकी नीलामी दिनांक 17 जुलाई, 2023 समय शाम 04ः00 बजे कलेक्ट्रेट नवीन सभा कक्ष में सम्पादित की जायेगी।
उन्होंने बताया कि नीलामी प्रक्रिया सार्वजनिक बोली के आधार पर की जायेगी, बोली दाता को जमानत के रूप में 50,000 रूपये नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ होने पूर्व जमा करना होगा, नीलामी मु0 2,00,000 रूपये से बोली की शुरूआत होगी, नीलामी उच्चतम बोली के आधार पर छोड़ी जायेगी, यदि उच्चतम बोलीदाता के द्वारा बोली की धनराशि नही जमा की जाती है तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और दूसरे के रहे बोली दाता को पैसा जमा करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। यदि दूसरे नम्बर का बोलीदाता भी धनराशि जमा नही करता है तो उसकी भी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी, अन्य सभी देय नीलामी लेने वाले पक्षकार को देनी होगी जैसे स्टाम्प आदि, बिजली आदि का व्यय वाहन पार्किंग ठेकेदार की होगी, सम्बन्धित समस्त एक्ट नीलामी क्रेता पर लागू होंगे, किसी भी स्थल की पार्किंग का ठेका वर्ष में किसी भी समय जनहित में समाप्त किया जा सकता है, ठेका स्थल पर वाहनों की सुरक्षा का दायित्व ठेकेदार का तथा वाहन खो जाने की दशा में वाहन के तत्समय का मूल्य ठेकेदार को भुगतान करना होगा विवादस्पद स्थिति में जिलाधिकारी उनके द्वारा अधिकार प्रदत्त अधिकारी का निर्णय सर्वमान्य व बाध्यकारी होगा, ठेका स्थल पर ठेकेदार को कोई स्थाई या अस्थाई निर्माण का अधिकार नही होगा, ठेकेदार की ठेका स्थल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का स्वयं हस्ताक्षरयुक्त पहचान पत्र देना होगा, शर्ताे का उल्लघन या अन्य किसी विवाद की स्थिति में ठेका स्वीकृत करने अस्वीकृत करने/निरस्त करने व जमानत धनराशि जब्त करने का अधिकार जिलाधिकारी कानपुर में निहित होगा जिसका निर्णय सर्वमान्य एवं बाध्यकारी होगा जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती हैं, प्रशासनिक दृष्टि से अथवा यातायात को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी ठेके को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी कानपुर नगर में निहित होगा।
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