February 24, 2026

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चित्रकूट 08 जून* बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा

चित्रकूट 08 जून* बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा

चित्रकूट 08 जून* बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा

 

 

संवाददाता – चित्रकूट से ब्यूरो चीफ़ संजय मिश्रा की रिपोर्ट न्यूज़ यूपी आज़तक

 

 

चित्रकूट 08 जून* त्रकूट मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ राजेश कुमार द्विवेदी एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं प्रभारी संयुक्त अभोजन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी जगपाल द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश चित्रकूट/ विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी श्री दीपनारायण तिवारी द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 190/2021 धारा 376(2)एच/323 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त बबुली निषाद पुत्र रामकिशोर निषाद निवासी कोटरा खाम्भा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,500 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*घटना का विवरणः-*
दिनाँक 19.10.2021 को अभियुक्त बबुली उपरोक्त द्वारा पीडिता को रास्ते में रोककर उसके साथ बलात्कार किया गया था जिसके सम्बन्ध में दिनाँक 20.10.2021 को थान मऊ में मु0अ0सं0 190/2021 धारा 376/ई/323 भादवि0 बनाम बबुली उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मऊ द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी विवेचना से धारा 376ई भादवि0 का लोप करते हुये धारा 376(2)एच भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।

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