May 17, 2024

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कौशाम्बी02दिसम्बर*शाइन सिटी घोटाले मे आम आदमी के लगभग 68 हजार करोड़ रुपये डकारे ;

कौशाम्बी02दिसम्बर*शाइन सिटी घोटाले मे आम आदमी के लगभग 68 हजार करोड़ रुपये डकारे ;

कौशाम्बी02दिसम्बर*शाइन सिटी घोटाले मे आम आदमी के लगभग 68 हजार करोड़ रुपये डकारे ;

शाइन सिटी घोटाले में जेल में बंद डायरेक्टर आसिफ नसीम ने कर दिए 850 बैनामे*

*शाइन सिटी में पुलिस चौकी इंचार्ज, इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारियों तक की संलिप्तता है*

प्रयागराज:लगभग 68 हजार करोड़ रुपये के शाइन सिटी घोटाले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई केदौरान याचियों ने कोर्ट को कई अहम जानकारियां दीं। कोर्ट ने घोटाले की जांच कर रहीं एजेंसियों में तालमेल की कमी बताई। श्रीराम राम की ओर से दाखिल याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।

कई पुलिसकर्मियों ने अलग-अलग शहरों में कंपनी के सीईओ राशिद नसीम से कहकर अपने प्लॉट भी सुरक्षित करा लिए थे। मामले की सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि तय करते हुए सीबीआई को भी प्रत्यर्पण के मामले की जानकारी के लिए तलब किया है।याचियों ने कोर्ट को बताया कि शाइन सिटी में पुलिस चौकी इंचार्ज, इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारियों तक की संलिप्तता है। उन्होंने न सिर्फ निवेश कर रखा है बल्कि घोटाले में उन्हें उनका हिस्सा पहुंचता रहा है।कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा कि राशिद नसीम का प्रत्यर्पण कैसे होगा? बताया गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने सहित कई और उपाय किए गए हैं। कोर्ट ने सोशल मीडिया साइट्स यूट्यूब पर राशिद नसीम की ओर से किए जा रहे प्रसारण पर रोक न लगा पाने पर नाराजगी जताई।कोर्ट ने जांच एजेंसियों की जांच पर भी पिछली बार की तरह सवाल उठाए और असंतुष्टि जताते हुए मामले में अगली सुनवाई की तिथि 12 दिसंबर निर्धारित करते हुए सीबीआई के अधिवक्ता को भी पेश होने के लिए कहा।

कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर अपराध का मामला है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोप लगाया गया कि आरोपित निदेशक जेल में है। इसके बावजूद वह प्लॉट्स का बैनामा कर रहा है। कोर्ट ने जेलर सहित जिम्मेदार अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाए और मामले में अगली सुनवाई पर पूरी रिपोर्ट भी तलब की है।कोर्ट ने पूछा की सख्ती के बावजूद शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनी की ओर से लगातार घोटाले कैसे किए जा रहे हैं। क्या जांच एजेंसियां सो रही हैं। रेरा से इनके लाइसेंस खत्म होने के बाद और जेल में रहते हुए डायरेक्टर आसिफ नसीम ने कैसे 850 बैनामे कर दिए। जबकि रिकॉर्ड में उसके पास 330 प्लॉट ही थे। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एजेंसियों से राशिद नसीम के प्रत्यर्पण कार्यवाही कर उसे दुबई से भारत लाने के भी निर्देश दिए हैं।कोर्ट ने पूछा कि जेलर ने कैसे अनुमति दी और तहसीलदार ने कैसे दाखिल खारिज किया। मामले में निदेशकों ने पावर ऑफ अटार्नी कैसे ट्रांसफर कर दी। कोर्ट ने इस पर जांच के आदेश दिए। हालांकि कोर्ट में शाइन सिटी की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में तमाम कस्टमर्स के नाम और उनके मोबाइल नंबर दिए गए और यह दावा किया गया कि इन निवेशकों के पैसे या तो लौटा दिए गए हैं या उन्हें जमीनें दे दी गई हैं। इस पर कोर्ट ने जानना चाहा कि कंपनी की तरफ से जो कहा जा रहा है, उसकी क्रॉस चेकिंग की गई या नहीं। हालांकि जांच एजेंसियों की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया।

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