October 28, 2025

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कानपुर10फरवरी*◆ दिव्यांगजन सशस्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन को उपलब्ध करायी जायेगी निःशुल्क मोटराइज्ड ट्रायसाकिल*

कानपुर10फरवरी*◆ दिव्यांगजन सशस्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन को उपलब्ध करायी जायेगी निःशुल्क मोटराइज्ड ट्रायसाकिल*

कानपुर10फरवरी*◆ दिव्यांगजन सशस्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन को उपलब्ध करायी जायेगी निःशुल्क मोटराइज्ड ट्रायसाकिल*

*कानपुर नगर, दिनांक 10 फरवरी, 2023 (सू0वि0)*
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्री विनय उत्तम द्वारा अवगत कराया गया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा पात्र दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु आॅनलाइन फार्म वेब-पोर्टल www.hwd.uphq.in पर प्रदर्शित प्रारूप-पत्र पर आमंत्रित किये जा रहे है। इस हेतु नियमावली भी प्रख्यापित हो गयी है। कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमावली में उल्लिखित पात्रता के अनुसार उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष “प्रथम आवत प्रथम पावत” सिद्वान्त के आधार पर नियमानुसार निःशुल्क लाभान्वित कराया जायेगा।
उन्होंने मोटराइज्ड ट्रायसाकिल प्राप्त करने की पात्रता के बारे में बताया कि दिव्यांगजन मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, सरेब्रेल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपयुक्त की भांति शारीरिक स्थति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित हो, मोटराइज्ड ट्रायसाकिल पर बैठकर अपने हाथों से गाडी का संचालन करने में सक्षम हो, 16 वर्ष या उससे अधिक दिव्यांगजन की आयु हो, दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्त्रोंतो से वार्षिक आय रूपये 1,80,000/- से अधिक न हो तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा, दिव्यांगजन जिसके द्वारा आवेदन किया जायेगा उसे पूर्व मे भारत सरकार/स्थानीय निकाय/मा० सासद निधि/मा० विधायक निधि या अन्य सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित स्त्रोतो से उसे मोटराइज्ड ट्रायसाकिल प्राप्त न हुयी हो, दिव्यांगजन के पास यूनिक डिसएबिलिटी आईडैन्टिटी कार्ड (यू0डी0आई0डी0) या आधार कार्ड होना चाहिए, दिव्यांगजन का निवास एवं जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोटराइज्ड ट्रायसाकिल के चयन में हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने सभी पात्र दिव्यांगजन से अपेक्षा की है कि अपना आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित आनलाइन वेबसाईट www.hwd.uphq.in पर प्रदर्शित हो रहे प्रारूप-पत्र पर भरकर अभिलेखों सहित तत्काल आवेदन करें, ताकि उन्हें नियमानुसार इस योजना से लाभान्वित कराया जा सके।
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