कानपुर नगर20जनवरी*क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य रिक्त पद पर चुनाव हेतु चुनाव आयोग का निर्देश जारी।
राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ की अधिसूचना के निर्देशानुसार क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो माननीय न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त के क्रम में मैं, विशाख जी० जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) कानपुर नगर एतदद्वारा इस जनपद में क्षेत्र पंचायत सदस्य के रिक्त पद पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने का निर्देश देता हूँ।
उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक 24 जनवरी, 2023 को (पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक 25 जनवरी, 2023 को (पूर्वान्ह 10ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 27 जनवरी, 2023 को (पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक), प्रतीक आवंटन का दिनांक 27 जनवरी, 2023 को (अपरान्ह 03ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान का दिनांक 09 फरवरी, 2023 को (प्रातः 07ः00 बजे से अपरान्ह 05ः00 बजे तक), मतगणना का दिनांक 10 फरवरी, 2023 को (प्रातः 8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) है।
उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या-29 क्षेत्र पंचायत संख्या कोटरा द्वितीय विकास खण्ड घाटमपुर (अनारक्षित) में सदस्य क्षेत्र पंचायत का पद रिक्त है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य के रिक्त स्थान/पद पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों/आरक्षण का पूर्ण विवरण देते हुए सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2023 को संलग्न प्रारूप पर सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम कों प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार कराया जायेगा तथा सम्बन्धित गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय, और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पटों पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जायेगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा।
उक्त उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के स्थान/पद का निर्वाचन परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर घोषित किया जायेगा।
उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराये जायेंगे।
—————————
More Stories
मथुरा07मई24*छाता नंदगांव ब्लॉक में धड़ले से चल रहे हैं, दर्जनों बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय,
गाजीपुर07मई24*लोकसभा चुनाव आयोग के निर्देशन में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान।
लखनऊ07मई24*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर देश राज्यों से बड़ी खबरें