कानपुर नगर 2 नंबर 26**पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे मतदाता*
*नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र-2, संशोधन के लिए प्रपत्र-3 और नाम हटवाने के लिए प्रपत्र-4 भरना होगा*
कानपुर नगर। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मा० राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-1290/रा०नि०आ०-3/पं०नि०/26-25/2026, दिनांक 29 अक्टूबर 2026 के क्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (पूरक उपबन्ध) आदेश, 2005 में दिए गए प्रावधानों के तहत आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, संशोधन कराने अथवा नाम विलोपित कराने की सुविधा उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र-2 (नाम सम्मिलित किए जाने हेतु दावा/आवेदन पत्र) भरकर आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार, मतदाता सूची में दर्ज किसी प्रविष्टि के विवरण में संशोधन कराने के लिए प्रपत्र-3 तथा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए प्रपत्र-4 (सम्मिलित नाम पर आपत्ति) भरकर आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि उक्त सभी आवेदन निर्धारित प्रपत्रों में भरकर संबंधित तहसील, विकास खण्ड अथवा ग्राम पंचायत की मतदाता सूची तैयार करने के लिए नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
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