कानपुर देहात6अक्टूबर25*लोक सेवा आयोग परीक्षा के सुचारू एवं नकलविहीन संचालन हेतु धारा-163 लागू*
कानपुर देहात*अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)अमित कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा–2025 के सुचारू, शांतिपूर्ण एवं नकलविहीन संचालन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), कानपुर देहात द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-163 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत जनपद में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। यह परीक्षा दिनांक 12 अक्टूबर 2025 (रविवार) को पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक व 02:30 बजे से 04:30 बजे तक दो पालियों में सम्पन्न की जाएगी। परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए निम्न प्रतिबंध लागू रहेंगे जिसमें परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आसपास 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की फोटोकॉपी, फैक्स, इंटरनेट कैफे, साइबर कैफे आदि संचालित नहीं किए जाएंगे। परीक्षा केन्द्रों के निकट पांच या अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैमरा, स्मार्ट वॉच, या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केन्द्रों के आसपास लाउडस्पीकर, माइक या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आसपास किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार, पोस्टर, बैनर, नारेबाजी या अवांछित भीड़ एकत्र करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा से संबंधित गोपनीय सूचनाओं के प्रसारण अथवा अफवाह फैलाने का प्रयास गंभीर दण्डनीय अपराध माना जाएगा। यह आदेश 06 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-163 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने आम जनता से अपील की है कि परीक्षा के दौरान सहयोग बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू एवं नकलविहीन वातावरण में सम्पन्न हो सके।
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