November 1, 2025

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

औरैया23अप्रैल*हत्या के मुकदमे से दोषमुक्त हुआ आरोपी

औरैया23अप्रैल*हत्या के मुकदमे से दोषमुक्त हुआ आरोपी

औरैया23अप्रैल*हत्या के मुकदमे से दोषमुक्त हुआ आरोपी
क्रासर–संदेह का लाभ के आधार पर छूटा आरोपी
औरैया ।जिला एवं सत्र न्यायालय औरैया में हत्या के आरोप में एक आरोपी को दोषमुक्त करते हुए जिला न्यायाधीश ने कहां की आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने के कारण न्यायालय ने उसे दोषमुक्त कर दिया।
न्यायालय में चले प्रकीर्ण वाद संख्या216/14 मुकदमा अपराध संख्या 109 /14 धारा 302 में अभियुक्त श्यामसुंदर राजपूत पुत्र अमर सिंह राजपूत निवासी ग्राम हंसिका पुरवा थाना दिबियापुर पर उसी के गांव के सुनील कुमार पुत्र निवासी हंस के पुरवा ने थाना दिबियापुर में अपनी मां सिद्ध श्री की हत्या का मामला दर्ज करवाया था जिसमें आरोपी श्याम सुंदर राजपूत को बनाया था बादी सुनील कुमार ने आरोप लगाया था कि उसकी मां खेत में बने मकान पर सो रही थी जब वह सुबह पहुंचा तो दरवाजा खुला देखा जब बादी सुनील कुमार अंदर गया तो उसकी मां का दुपट्टे से गला बड़ा हुआ था और वह चारपाई पर मृत अवस्था में लेटी थी बादी सुनील कुमार ने अज्ञात के नाम एफ आई आर दर्ज करते हुए संदेह जताया था कि उसकी मां की हत्या गांव के ही श्यामसुंदर राजपूत ने की है जिस पर पुलिस द्वारा चार्य सीट करते हुए श्याम सुंदर के खिलाफ 302 मैं माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जिसकी पैरवी कर रहे अधिवक्ता सतीश चंद्र राजपूत ने आरोपों को गलत बताते हुए अपने मुवक्किल की पैरवी की वही सरकारी अधिवक्ता बीजीसी क्रिमिनल अभिषेक मिश्रा ने पुरजोर विरोध करते हुए बताया कि माननीय न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र में साफ़ दर्शाया गया है कि रंजन सिद्ध श्री की हत्या की गई है लेकिन वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता सतीश चंद राजपूत ने संदेह का लाभ दिलाते हुए आरोपी को हत्या के मामले में दोस्त करवा दिया।