*200 मीटर के एरिया में प्रचार प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध*
*औरैया।* उप जिला निर्वाचन अधिकारी रेखा एस चौहान ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु दिनांक 20 फरवरी, 2022 को प्रातः 07 बजे से सायं 06 तक मतदान होगा। निर्वाचन लड़ने वाले समस्त उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व सायं 06 से चुनाव प्रसार पूर्णतयः प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी उम्मीदवार / निर्वाचन अभिकर्ता / पोलिंग एजेण्ट एवं मतदाता मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि पर मोबाइल फोन / कैमरा / इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर नहीं जायेगा।मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र की परिधि के 200 मीटर के अन्दर धूम्रपान पूर्णतयः वर्जित है। मतदान के दिन उम्मीदवार अपना बस्ता मतदान केन्द्र की परिधि के 200 मीटर के बाहर लगा सकते हैं। भीड़ को एकत्र नहीं होने देंगे और वहां किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं किया जायेगा। सभी उम्मीदवार अपना-अपना पोलिंग एजेंट मतदेय स्थल पर 19 फरवरी को पीठासीन अधिकारी के पहुंचने पर देर रात्रि तक नियुक्ति अवश्य करा लें और पोलिंग एजेंट को मतदान सम्बंधी 20 फरवरी को प्रातः 5:30 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करायें। जो व्यक्ति जनपद के मतदाता नहीं है वह जनपद के सीमा के बाहर चले जायेंगे। जनपद की सीमा में पाये जाने पर उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।उम्मीदवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र तक लाने-ले जाने के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। मतदान के दिन किसी भी व्यक्ति को मतदाता केन्द्र के आस-पास शस्त्र अधिनियम 1959 में परिभाषित किए गए किसी भी तरह के हथियारों से लैस होकर जाने की अनुमति नहीं है। समस्त उम्मीदवार / निर्वाचन अभिकर्ता एवं पोलिंग एजेंट कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

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