*पचास हजार से ज्यादा नगदी रखने पर साक्ष्य जरूरी*
*औरैया।* आचार संहिता लागू होने के बाद अब 50 हजार से अधिक रकम मिलने पर पुलिस पूछताछ कर सकती है। इसलिए बचने के लिए साक्ष्य रखना जरूरी होगा। सब कुछ ठीक ठाक रहने पर पुलिस छोड़ देगी। यदि आप जेब में 50 हजार रुपये से अधिक धनराशि साथ लेकर चल रहे हैं तो पुलिस या चुनाव आयोग की टीम आपसे इन रुपयों के बारे में पूछताछ कर सकती है। इससे बचने के लिए आप पैनकार्ड, बैंक पासबुक समेत नकदी रुपयों के प्रमाण के लिए अन्य दस्तावेज साथ लेकर चलें। यह व्यवस्था विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण लागू है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि व्यापारी संग आम आदमी को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयोग या पुलिस की टीम अगर पूछताछ करेगी तो उन्हें सही-सही बताना होगा। उसके बाद टीम उन्हें छोड़ देगी। उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि अधिक रकम लेकर न चलें। सारे लेनदेन अब ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव होने तक ऑनलाइन पैसे का भुगतान करें।
[1/30, 6:51 PM] Ram Prakash Sharma News: *चुनाव में रिश्वत लेने व देने वाले दोनों पर होगी एफआईआर*
*चुनाव में रिश्वत लेने व देने वालों पर होगी कार्रवाई ।*
*औरैया।* जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव में रिश्वत लेने ही नहीं देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। रिश्वत के लेनदेन में रिटर्निंग ऑफिसरों को वस्तुओं को जब्त कर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए इसकी एक प्रति व्यय प्रेक्षक को भेजा जायेगा। विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रभावित करने वालों की निगरानी के लिए मशीनरी सक्रिय हो गई है। कानून-व्यवस्था तथा चुनाव खर्च की निगरानी के लिए पुलिस, आबकारी, आयकर तथा अन्य संबंधित विभागों की टीमों को सक्रिय किया गया है। अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रत्याशियों के खर्च की निगरानी शुरू हो गई है। शराब, नकदी, मुफ्त उपहार आदि बांटने की जांच के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है। इन दस्तों के द्वारा सड़क मार्ग पर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है।
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