इलाहाबाद15अप्रैल25 हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं
और संकाय सदस्यों की कमी के मामले में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य से मांगा विस्तृत जवाबी हलफनामा, यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने डॉ. अरविंद गुप्ता की याचिका पर दिया है, कोर्ट ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल किए गए व्यक्तिगत हलफनामे को संतोषजनक नहीं माना। जिसमें केवल मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों की सूची और बिस्तरों की संख्या का उल्लेख था।

More Stories
जोधपुर ११ मार्च २६ * बेजुबान पशु-पक्षियों की प्यास बुझाने का संकल्प, परिवार के सहयोग से सेवा का अनूठा अभियान
जोधपुर ११ मार्च २६ * प्राचीन झूलेलाल मंदिर में चेटीचंड बीस मार्च को, पोस्टर का विमोचन
लखनऊ- यूपी में तेल गैस की किल्लत पर फैलाई अफवाह तो खैर नहीं।